(एकमुश्त समाधान योजना अंतर्गत)
दिन शेष
28 फरवरी 2026 के पश्चात् शत-प्रतिशत अधिभार लागूउपभोक्ता को 7 दिवसीय पूर्व-विच्छेदन नोटिस जारी करें। नोटिस में एकमुश्त समाधान योजना का उल्लेख अनिवार्य।
क्षेत्रीय कर्मचारी द्वारा स्थल निरीक्षण, जियो-टैग्ड फोटो प्राप्त करें। उपभोक्ता से वार्ता करें।
100% अधिभार माफी, मूल धनराशि पर 25% छूट। 28 फरवरी 2026 तक ही वैध।
अधिकतम 03 किश्तों में भुगतान की सुविधा। प्रथम किश्त न्यूनतम 40%।
अधिशासी अभियंता स्तर से कारण बताओ नोटिस। 15 दिवसीय प्रतिवेदन।
एसडीओ/जेई द्वारा उपभोक्ता से सीधी वार्ता। ऋण पुनर्गठन का विकल्प।
नोटिस की अवधि पश्चात भुगतान न होने पर तत्काल कनेक्शन काटें।
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135/138 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करें।
स्वचालित संदेश प्रणाली से बकाया भुगतान हेतु अनुस्मारक।
प्रत्येक फीडर पर शनिवार/रविवार शिविर लगाएं। स्पॉट पेमेंट की सुविधा।
बकायेदार उपभोक्ताओं को स्मार्ट/प्रीपेड मीटर में परिवर्तित करें।
धारा 135 - विद्युत चोरी, धारा 138 - अवैध रूप से कनेक्शन लेना।
5 लाख से अधिक बकाया पर सम्बंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराएं।
राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के तहत सम्पत्ति कुर्की की कार्यवाही।
कार्यालय अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खंड - _______
उ०प्र० पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
हस्ताक्षर : _________________________
दिनांक : 08/04/2026
सील : _________________________